CG Korba Samvida Vacancy 2025
पंचायत संचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनांतर्गत अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2021 एवं पंचायत संचालनालय छ.ग. विकास भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक भूतल नवा रायपुर अटल नगर रायपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 20.03.2025 में CG Korba Samvida Vacancy 2025 विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 18.04.2025 से दिनांक 30.04.2025 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा (छ.ग.) के नाम पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
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CG Korba Samvida Vacancy 2025 |
Post Name
- लेखापाल RGSA
Number of Post
- 01
Salary
- 25,400/-
Age
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष
Application Date
- आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि - 18.04.2025
- आवेदन करने की अंतिम तिथि - 30.04.2025
Place
- कोरबा
Education Qualifications
- मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य विषय में स्नातक डिग्री में न्यूनतम 60: अंको के साथ स्नातक डिग्री उत्तीर्ण। 2. टैली कार्य का प्रमाण पत्र।
- शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में 02 वर्ष का लेखापाल एवं समकक्ष पद का अनुभव।
Selection Process
- मेरिट आधार पर
Rules
- उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में दिनांक 16.04.2025 से दिनांक 30.04.2025 सायं 5:00 बजे तक कार्यालयीन समय पर स्वीकार किये जायेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज (स्व प्रमाणित) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 30.04.2025 सायं 5:00 बजे तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा कार्यालय में प्रेषित किया जाये। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 2. न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा में छूट लागू होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी।
- 3. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- 4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- 5. आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किये गये समस्त प्रमाण-पत्र व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न न होने एवं उक्त दस्तावेजों के स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- 6. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- 7. संविदा अवधि, नियुक्ति दिनांक से योजना अवधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि 01 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
- 8. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
- 10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में शासित होंगे।
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