CG Sakti Recruitment 2025
छत्तीसगढ़ शासन, मबावि, के पत्र क्रमांक एफ 3-1/2022/मबावि/50, नवा रायपुर, दिनांक 20.12.2024 के अनुसार, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवा बिहान योजना अंतर्गत जिला सक्ती में रिक्त पदों की भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई है। CG Sakti Recruitment 2025 योजना के तहत महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगी। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से 30.04.2025, शाम 05:00 बजे तक भेज सकते हैं:
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CG Sakti Recruitment 2025 |
Post Name
- महिला संरक्षण अधिकारी
Number of Post
- 01
Salary
- 51780/-
Age
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष
Application Date
- आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि - 28.03.2025
- आवेदन करने की अंतिम तिथि - 30.04.2025
Place
- सक्ती
Education Qualifications
- विधि स्नातक
- कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/वैव आधारित अन्य सॉप्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।
- विधि स्नातक को न्यूनतम 05 वर्ष तक प्रार में पंजीकृत होकर नियमित प्रेक्टिस का अनुभव होना चाहिए।
- एमएसडब्ल्यू को शासकीय /अर्द्ध शासकीय अथवा शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाग में महिला कल्याण, देखरेख एवं संख्क्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव
Selection Process
- मेरिट आधार
Rules
- इन पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 (यथा संशोधित) के अधीन किया जावेगा ये पद जिला स्तरीय पद हैं। अतः नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।
- योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे
- संविदा नियुक्ति अवधि में राज्य के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता, मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।
- इन पदों हेतु उपरोक्त निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 22/2023 में निर्धारित किए गए मासिक संविदा वैतन के अनुसार है तथा इन पदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत किए गए एकमुश्त संविदा वेतन के अनुसार ही होगे।
- संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त किए गए इन संविदाकर्मियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार ही अवकाश एवं यात्रा भत्ता सुविधा की पात्रता होगी।
- आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। संविदा नियुक्ति होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50 के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
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