CG Mohla Manpur Samvida Recruitment 2025
छ.ग. शासन, मबावि, का पत्र क्रमांक एफ 3-1/2022/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 20.12.2024 के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन के लिए संचालित नवा बिहान योजना अंतर्गत जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में रिक्त पदों पर पदपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। CG Mohla Manpur Samvida Recruitment 2025 उक्त पद हेतु आवेदन पंजीकृत डाक /स्त्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम दिनांक 15.04.2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मोहला, जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी (कॉलेज रोड बीईओ ऑफिस के बाजू में) के पते पर आमंत्रित किये जाते है।
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CG Mohla Manpur Samvida Recruitment 2025 |
Post Name
- महिला संरक्षण अधिकारी
Number of Post
- 01
Salary
51,780/-
Age
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष
Application Date
- आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि - 19/03/2025
- आवेदन करने की अंतिम तिथि - 15/04/2025
Place
- मोहला-मानपुर
Education Qualifications
- विधि स्नातक /एमएसडब्ल्यू
- कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।
- विधि स्नातक को न्यूनतम 05 वर्ष तक बार में पंजीकृत होकर नियमित प्रेक्टिस का अनुभव होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू को शासकीय /अर्द्ध शासकीय अथवा शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थान में महिला कल्याण, देखरेख एवं संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव
- अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान। (कौशल परीक्षा ली जाएगी।)
Selection Process
- मेरिट आधार
Required Documents
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो)
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंकसूची
- अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- स्वयं का सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो
- स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5₹ डाक टिकट सहित
- शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र
- यदि अंकसूची में ग्रेडिंग प्रणाली है, तो ग्रेड का प्रतिशत रूपांतरण प्रमाण पत्र
Rules
- योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- संविदा नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 01 वर्ष के लिए होगी
- संविदा नियुक्ति अवधि में राज्य के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता, मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।
- इन पदों हेतु उपरोक्त निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 22/2023 में निर्धारित किए गए मासिक संविदा वेतन के अनुसार है तथा इन पदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत किए गए एकमुश्त संविदा वेतन के अनुसार ही होंगे।
- संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त किए गए इन संविदाकर्मियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार ही अवकाश एवं यात्रा भत्ता सुविधा की पात्रता होगी।
- आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
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