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सारंगढ बिलाईगढ़ स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल (संविदा भर्तियां) हेतु आवेदन आमंत्रित

CG Sarangarh Bilaigarh Swami Atmanand School Samvida Bharti 2025

जिले में संचालित कुल 08 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम विद्यालय में रिक्त संविदा पदों की पूर्ति किया जाना है तदानुक्रम में निम्नांकित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रजी माध्यम विद्यालयों के लिए अंग्रेजी माध्यम के विभिन्न शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन व स्वयं उपस्थित होकर "वॉक इन इन्टरव्यु" के लिए दिनांक 10/01/2025 को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़, जिला सारंगढ बिलाईगढ़ (छ.ग.) में आमंत्रित है। CG Sarangarh Bilaigarh Swami Atmanand School Samvida Bharti 2025(आवेदक को दिनांक 10/01/2025 को उक्त स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे तक पंजीयन कराने पर ही इन्टरव्यु में शामिल होने की अनुमति दी जावेगी)

CG Sarangarh Bilaigarh Swami Atmanand School Samvida Bharti 2025

CG Sarangarh Bilaigarh Swami Atmanand School Samvida Bharti 2025


Post Name 

  • 1.व्याख्याता
  • 2.शिक्षक
  • 3.कम्प्यूटर शिक्षक
  • 4.सहायक शिक्षक
  • 5.प्री प्रायमरी शिक्षक


Number of Post 

  • 36


 Interview Date

  • 10/01/2025


Place

  • वॉक इन इन्टरव्यु" के लिए दिनांक 10/01/2025 को स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़, जिला सारंगढ बिलाईगढ़ (छ.ग.) में आमंत्रित है। 


Salary 

  • 15,000/- 38,100/-


Age

  • 21 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नही


Education Qualifications 

1.व्याख्याता

  • 1. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल, स्नातक एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत से उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • 2. व्यवसायिक योग्यता बी.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.।.
  • 3. आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाईन कार्य करने की सक्षमता होना अनिवार्य है।

2.शिक्षक

  • 1. अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल/विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल, एवं संबंधित विषय में स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत से उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • 2. राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रायोजन के लिए जारी किए गये मार्गदर्शी सिध्दांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सी.टेट/सी.जी.टी.ई.टी. माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • 3. व्यवसायिक योग्यता बी.एड. डी.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • 4. आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाईन कार्य करने की सक्षमता होना अनिवार्य है।

3.कम्प्यूटर शिक्षक

  • 1. आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ बी.सी.ए. (इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी)/बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साइंस / इन्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी) होना चाहिए।

4.सहायक शिक्षक

  • 1. आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल संबंधित विषय (गणित/विज्ञान/कला/वाणिज्य/अंग्रेजी साहित्य/हिन्दी साहित्य) परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • 2. राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रायोजन के लिए जारी किए गये मार्गदर्शी सिध्दांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सी. टेट/सी.जी.टी.ई.टी. प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • 3. व्यवसायिक योग्यता डी.एड. डी.एल.एड. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • 4. आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाईन कार्य करने की सक्षमता होना अनिवार्य है।

5.प्री प्रायमरी शिक्षक

  • 1. आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा
  • न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • 2. राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रायोजन के लिए जारी किए गये मार्गदर्शी सिध्दांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सी.टेट/सी.जी.टी.ई.टी. प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • 3. व्यवसायिक योग्यता डी.एड./डी.एल.एड. नर्सरी टीचरं ट्रेनिंग/मान्टेशरी टीचर ट्रेनिंग उत्तीर्ण होनांअनिवार्य है।
  • 4. आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाईन कार्य करने की सक्षमता होना अनिवार्य है।

Selection Process 

  • 1. आवेदन: सभी 08 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए एकीकृत आवेदन प्रक्रिया।
  • 2. मेरिट सूची: न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और वॉक-इन इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर एकीकृत मेरिट सूची तैयार होगी।
  • 3. दस्तावेज़ सत्यापन: मेरिट सूची के अनुसार अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
  • 4. अंतिम चयन: शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार अंकों के योग से अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी।
  • 5. प्रतीक्षा सूची: रिक्त पदों के आधार पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जाएगी।


 Rules 

  • 1. संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जावेगी। नियुक्त अभ्यर्थी पर छ. ग. संविदा भर्ती नियम 2012 एवं समय-समय पर संशोधित नियम एवं शर्ते लागू होंगे।
  • 2. उपरोक्त सेजेस विद्यालयों में संविदा पर माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक / 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
  • 3. विज्ञापन के पदों की संख्या परिवर्तनीय है जिसे घटाया, बढ़ाया या निरस्त किया जा सकता है।
  • 4. अभ्यर्थी को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र जारी करना संलग्न करना अनिवार्य है।
  • 5. अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
  • 6. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
  • 7. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। शासन समिति के द्वारा नियुक्ति कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
  • 8. संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 नवम्बर 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम व 40 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमिलेयर को छोड़कर), महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूट मिलाकर उनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • 9. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियग एफ-9-01/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 एवं संशाधित दिनांक 30 दिसंबर 2019 नियोक्ता एवं नियुक्त कर्मचारी के लिए होगा।
  • 10. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत अधिसूचित अवकाश नियभ नियुक्त संविदा कर्मचारी के लिए लागु होगा।
  • 11. संविदा कर्मचारी संविदा अवधि में प्रेशन, मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छत्तीसगढ़ शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त होते हैं, की पात्रता नही होगी।
  • 12. नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान वाद-विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य एवं बंधनकारी होगा।
  • 13. अपूर्ण एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन मान्य नही किए जावेंगे। अमान्य आवेदन के संबंध में पृथक से सूचना नही दी जावेगी।
  • 14. यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति से भर जाता है तो उस पद पर संविदा भर्ती नहीं की जावेगी।
  • 15. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर सीधी भर्ती किए जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जादेगी।
  • 16. राज्य शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी जो सर्वमान्य व सभी के लिए बंधनकारी होगा।
  • 17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमिलेयर को छोड़कर), महिलाओं, निःशदतजन, शासकीय कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा। आवश्यक होने पर चयन समिति प्राण पत्र की. वैधता की जाँच करा सकती है।
  • 18. चयन के पश्चात् नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता है।
  • 19. अभ्यर्थियों का चयन सूची व प्रतीक्षा सूची प्रकाशन दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा।
  • 20. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियम) 2012 के नियम 4(1) के अंर्तगत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर नियुक्ति 03 वर्ष की अवधि के लिए की जावेगी। तथापि राज्य सरकार आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता तथा कर्मचारी की कार्यक्षमता का आकलन करने के पश्चात् संविदा नियुक्ति की अवधि बढ़ाई अंर्तगत् अधिनियमित होगा। ई जा सकेगी जो कि शासन के आगामी निर्देश के
  • 21. ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें शासन द्वारा सेवा से पृथक किया गया है अथवा सेवा वृध्दि रोकी गई है उसका आवेदन अपात्र 'होगा।
  • 22. यदि किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की कूटरचरित/आमक/ गलत जानकारी प्रदान की गई है अथवा आवश्यक जानकारी छुपाई गई है, तो संबंधित आवेदक के विरूध्द विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी जिसकी जवाबदारी संबंधित आवेदक की होगी।
  • 23. कोई भी अभ्यार्थी जिसे किसी अपराध या अन्य अपराध का सिध्द दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूध्द न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जावे।
  • 24. चयन उपरांत संबंधित आवेदक द्वारा पद ग्रहण तिथि से एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड छ. ग. द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा जमा नहीं करने की स्थिति में अथवा मेडिकल रूप से फिट नहीं होने की स्थिति में अम्मीद्वारी निरस्त की जावेगी।
  • 25. नियमानुसार संविदा भर्ती के उपनियम (2) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी इसके अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नही देय होगा एवं संविदा नियुक्ति के अधिन वार्षिक वेतन वृध्दि की पात्रता नहीं होगी।