CG Durg Health Department Vacancy 2025
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला दुर्ग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिले की स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिये गये निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / जिला स्वास्थ्य समिति जिला दुर्ग छ.ग.के अंतर्गत निम्न संविदा पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। योग्य / पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारुप में स्पष्ट एवं त्रुटिरहित आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में दिनांक 11.01.2025 से 25.01.2025 तक कार्यालयीन कार्य दिवस (अवकाश दिवसों को छोड़कर) में समय प्रातः 10:00 से सायं 05:30 बजे तक आमंत्रित किया जा रहा है। निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त ना होने पर या डाक द्वारा विलंव के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। CG Durg Health Department Vacancy 2025 अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। जिला स्तरीय रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है
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CG Durg Health Department Vacancy 2025 Post Name- 1Sr. Nursing Officer-NMHP
- 2Dental Surgeon-NUHM
- 3MO- AYUSH-RBSK
- 4Psychologist Clinical (Divisional)-NMHP
- 5Psychologist - Clinical-NMHP
- 6.Programme Associate - ΝΤΕΡ
- 7Social Worker - NMHP
- 8Physiotherapi st-NHM & DEIC
- 9Physiotherapi st-NUHM
- 10Lab Supervisor NTEP
- 11STSΝΤΕΡ
- 12Nursing Officer-NMHP. NCD
- 13Community Health Officer-NHM
- 14Pharmacist-RBSK
- 15Pharmacists- NUHM
- 16Nurshing Officer NUHM
- 17Nursing Officer- UHWC
- 18Accountant - NUHM
- 19Staff Nurse-SNCU & NBSU NRC
- 20TBHV-NHM
- 21Nutrition Counsellor/Fe eding Demonstrator NRC
- 22Counsellor-NHM
- 23ANMRBSk
- 24 Radiographer-NHM
- 25Laboratory Technicians - BPHU
- 26MPW (Male) -UHWC
- 27Lab Assistant -DPHL-IDSP
- 28Dental Assistant-NHM& NUHM
- 29Opthalmic Assistant - NUHM-NUHM
- 30Secretarial Assistant-NMHP
- 31Jr Secretarial Assistant- UAAM'UHWC
- 32Jr. Secretarial Assistant- NCDNCD & NHM
- 33ANM-NHM
- 34ANM-NUHM
Number of Post
Salary
Date
Age- न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष
Place- पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारुप में स्पष्ट एवं त्रुटिरहित आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग में दिनांक 11.01.2025 से 25.01.2025 तक कार्यालयीन कार्य दिवस (अवकाश दिवसों को छोड़कर) में समय प्रातः 10:00 से सायं 05:30 बजे तक आमंत्रित किया जा रहा है
Education Qualifications
Selection Process- शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का 65 प्रतिशत अंक।
- कौशल /लिखित परीक्षा / साक्षात्कार 20 अंक।
- अनुभव का अंक 10/15
- कम्प्युटर से संबंधित कार्य के लिए कम्प्युटर में कौशल परीक्षा ली जायेगी।
Required Documents- 10 वी की अंकसूची (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु)।
- 9.2 12 वीं की अंकसूची।
- 9.3 स्नातक/ स्नातकोत्तर / अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची। उपाधि/प्रमाण पत्र (समस्त वर्षों का)।
- 9.4 संबंधित डिग्री।
- 9.5 संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- 9.6 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- 9.7 छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा 9.8 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र । पत्र (यदि लागू हो तो)।
- 9.9 यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र (UDID) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। शारीरिक दिव्यांग आवेदन हेतु मेडिकल बोर्ड से 40 प्रतिशत से अधिक का जीवित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 9.10 पहचान पत्र। (आधार कार्ड/बोटर आई.डी./ पेन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम,पता एवं फोटो हो)
- 9.11 अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- 9.12 अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)
- 9.13 अनुभव प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
Rules - सभी पद पूर्णतः संविदा आधारित है, संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्ते एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 एवं यथा संशोधित नियम अनुसार लागू होंगे।
- 2. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
- 3. संविदा मानदेय संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आर.ओ.पी. अनुसार देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगा।
- 4. वार्षिक कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी ।
- 5. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देनी होगी अन्यथा एक माह का वेतन जमा करना होगा।
- 6. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि पहले होगी (उम्र में बड़े होगे) प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
- 7. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8. उक्त्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने के स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- 9. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी./ ए.आई.सी.टी.ई. एवं संवंधित
- कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
- 10. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। 11. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- 12. अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-4/2023/आ. प्र/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 29.05.2023 अनुसार विशिष्ट जीवित दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) अनिवार्य किया गया है। नियुक्ति के समय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धरा 91 के अनुवर्तन में दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरना होगा। (OL-One leg.HH- Hearing Divyang OA-One Arm,OAL-One Arm Leg, BL-Both Leg.LV-Low Vision)
- 13. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया / मापदण्डों पर निर्भर करेगा।
- 14. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा। तथा इस संबंध में कोई भी दाया मान्य नहीं किया जावेगा।
- 15. आवेदकों को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 16. अभ्यर्थी को साक्षात्कार / कौशल परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय देय नही होगा।
- 17. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 18. चयन उपरान्त सभी चयनित उम्मीदवारों को बॉण्ड भरना होगा कि वे अन्य जगहो पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) लेंगे।
- 19. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता / वित्तीय अनियमितता / अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा से समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हे अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जावेगा।
- 20. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता है। जिसका अधिकार चयन समिति / नियोक्ता का होगा।
- 21. प्रकाशित प्रारंभिक पात्र-अपात्र सूची का अवलोकन अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करे, अन्यथा दावा आपत्ति उपरांत किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। 22. जिन विज्ञापित रिक्त पद में शैक्षणिक योग्यता "एक से अधिक" या "अथवा" के रूप में चाही गई हो
- उन पदों में अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक शैक्षणिक योग्यता संलग्न किये जाने पर केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता को मान्य किया जावेगा।
- 23. योग्य / पात्र उम्मीद्वार नही होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
- 24. विज्ञापन जारी होने के उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय तक आवेदन प्राप्त ना होने पर या अन्य किसी कारणवश विलंब या डाक द्वारा विलंब के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 25उक्त संबंध में आवेदन स्वीकार/विचार नहीं किया जावेगा ना ही कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जावेगा।
- 26. संविदा नियुक्ति उपरांत चयनित अभ्यर्थि
- 27. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासा होना आवश्यक है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है
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