CG Bijapur Swami Atmanand School Samvida Recruitment 2025
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (बीजापुर, भैरमगढ़, आवापल्ली, भोपालपटनम, मद्देड, कुटरू, बासागुडा, इलमिडी, जांगला, नेलसनार, गुदमा, गंगालूर, नैमेड़ एवं तारलागुडा) में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर संविदा/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यह भर्ती छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 एवं संचालन समिति के प्रावधानों के अनुरूप होगी। CG Bijapur Swami Atmanand School Samvida Recruitment 2025इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन 01 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बीजापुर, पिन-494444 के पते पर भेज सकते हैं। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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CG Bijapur Swami Atmanand School Samvida Recruitment 2025 |
Name Of Post
- 01. सहायक शिक्षक
- 02. सहायक शिक्षक प्रयोगशालाः
- 03.शिक्षक
- 04. कम्प्यूटर शिक्षक
- 05. ग्रंथपाल-
- 06. व्यायाम शिक्षक
- 07. प्रधान पाठक प्राथमिक शाला-
- 08. प्रधान पाठक माध्यमिक शाला-
- 09. व्याख्याता
- 10. लेखापाल/सहायक ग्रेड-02
- 11. सहायक ग्रेड-03
- 12. भृत्य
- 13. चौकीदार
Number Of Post
- 99
Salary
- 15,600/- 38,100/-
Age
- 01 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष
Date
- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 01/01/2025 से 15/01/2025
Place
- आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर, पिन-494444 के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित करें
Education Qualification
01. सहायक शिक्षक
- 1. न्यूनतम 45 प्रतिशत
- अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा2. डी.एड. या बी.एड.या बी.एल.एड. डी.एल.एड. उत्तीर्ण तथा
- (ख) टी.ई.टी. उत्तीर्ण (प्राथमिक स्तर)
- टीपः अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से हायर सेकेण्डरी तक सहायक शिक्षक कला हेतु हायर सेकेण्डरी कला संकाय (स.शि. कला हेतु कामर्स संकाय मान्य नहीं होगा), सहायक शिक्षक विज्ञान हेतु हायर सेकेण्डरी विज्ञान समूह में जीवविज्ञान एक विषय रहा हो, सहायक शिक्षक गणित हेतु हायर सेकेण्डरी विज्ञान समूह में गणित एक विषय रहा हो
02. सहायक शिक्षक प्रयोगशालाः
- जीव विज्ञान/भौतिक/गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हों।
- टीपः- माध्यमिक स्तर से हायर सेकेण्डरी तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।
03.शिक्षक
- न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक
- एवं डी.एड. या बी.एड. या बी.एल.एड. डी.एल.एड. उत्तीर्ण टी.ई.टी. या उत्तीर्ण (उच्च प्राथमिक स्तर)
- शिक्षक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य। (शिक्षक सामाजिक विज्ञान हेतु कामर्स संकाय मान्य नहीं होगा।)
04. कम्प्यूटर शिक्षक
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ बी. ई. (कम्प्यूटर विज्ञान)/बी.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान) / बी.टेक. (कम्प्यूटर विज्ञान) या एम.सी.ए. (कम्प्यूटर विज्ञान)/ एम.एस.सी. (कम्प्यूटर विज्ञान) की उपाधि अनिवार्य। टीपः- माध्यमिक स्तर से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा अनिवार्य।
05. ग्रंथपाल-
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण एवं बी.लिब. प्रशिक्षण/उपाधि अनिवार्य है।
- टीपः-अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।
06. व्यायाम शिक्षक
- उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी.पी.एड. अथवा बी.पी.एड. सहित स्नातक।
- टीपः- अंग्रेजी माध्यम के पदों हेतु उक्त समस्त चाही गई शैक्षणिक अर्हताए माध्यमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।
07. प्रधान पाठक प्राथमिक शाला-
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण की उपाधि एवं डी.एड. या बी.एड. या बी.एल.एड. डी.एल.एड. उत्तीर्ण तथा टी.ई.टी. उत्तीर्ण (प्राथमिक स्तर) अनिवार्य है।
- टीपः- अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।
08. प्रधान पाठक माध्यमिक शाला-
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण की उपाथि एवं बी.एड. उत्तीर्ण तथा टी.ई.टी. उत्तीर्ण (उच्च प्राथमिक स्तर) अनिवार्य है।
- टीपः- अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा
09. व्याख्याता
- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर समकक्ष एवं बी.एड.
- अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातकोत्तर तक शिक्षित अभ्यार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
10. लेखापाल/सहायक ग्रेड-02
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा एवं 8000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होना चाहिए।
- टीपः- अंग्रेजी माध्यम के पदो हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।
11. सहायक ग्रेड-03
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/मण्डल या संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपरेटर प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिग्री/डिप्लोमा एवं 5000 डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होना चाहिए। टीपः- अंग्रेजी माध्यम के पदो हेतु अंग्रेजी माध्यम में माध्यमिक स्तर से स्नातक तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा अनिवार्य।
12. भृत्य
- 50 प्रतिशत अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/मण्डल या संस्था से 8वीं उत्तीर्ण।
13. चौकीदार
- 50 प्रतिशत अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/मण्डल या संस्था से 8वीं उत्तीर्ण।
Selection Process
- 1. उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
- 2. शैक्षिक पदों पर व्यवसायिक योग्यता डी.एड. डी.एल.एड. एवं बी. एड. उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- 3. अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कारा के माध्यम से किया जायेगा।
- 4. चयन संबंधी उपरोक्त समस्त प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होंगे।
Rules
- 1. आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर, पिन-494444 के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित करें अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 01/01/2025 से 15/01/2025 तक कार्यालयीन दिवस समय सांय 5.30 बजे तक होगी। समय अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी। आवेदक को लिफाफा के उपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम एवं विषय तथा आवेदित संस्था का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेगें। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
- 2. चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य किये जायेगें।
- 3. विज्ञापन तिथि के पूर्व (आवेदन जामा करने की अंतिम तिथि) अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएँ तथा अन्य जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगें।
- 4. निर्धारित प्रारूप में प्रति विद्यालय एवं पद हेत अलग-अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। एक आवेदन में एक से अधिक विद्यालय एवं पद अंकित होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जावेगा जिसकी सूचना पृचक से नहीं दी जायेगी।
- 5. अन्य शिक्षको की भांति इन शिक्षकों को भी अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मूल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि से भागीदारी सुनिश्चित करना होंगा। जिसके लिये अतिरिक्ति मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
- 6. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जानकारी संबंधित को पृथक से नही दी जावेगी।
- 7. संविदा मानदेयः संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा/भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- 8. आवेदक का संपूर्ण शिक्षा (पद हेतु चाही गई माध्यम/योग्यतानुसार) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/वि.वि. से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। (हिन्दी एवं संस्कृत विषय को छोडकर)
- 9. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।
- 10. आवेदन में आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगां आवेदन पत्र के साथ फोटो, 10वीं (जन्म प्रमाण पत्र), 12वीं, जाति, निवास, अनुभव एवं विज्ञापित पद हेतु वांछित समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची-स्व-प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति मेंआवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। तथा इसकी सूचना नहीं दी जायेगी।
- 11. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 12. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
- 13. उक्त पद पूर्णतः अस्थाई है। भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किये जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 14. यह संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2025 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्यदक्षता, कार्यक्षमता एवं आचरण/व्यवहार के आधार पर समिति की सहमति से कार्य अवधि आगामी सत्र के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
- 15. यह संविदा भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा भर्ती के संबंध में जारी समस्त शर्ते लागू होगी।
- 16. सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्लरी के एस. एल.पी. (सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।
- 17. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के तहत् अवकाश की पात्रता होगी।
- 18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचारण) नियम 1965 से शासित होंगे।
- 19. संविदा अवधि के तीन माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में ती माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 20. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ एवं विलोपित हो सकती है, इसके लिए समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 21. नियुक्त शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य आबंटित शालेय कार्य यथा मुल्यांकन, शालेय गतिविधियां आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। जिसके लिए अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी।
- 22. संविदा शिक्षक/कर्मचारियों को सीर्थी भर्ती द्वारा नियमित पदों की नियुक्ति में कोई दावेदारी नहीं होगी।
- 23. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारासमय-समय पर जारी छूट संबधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगे।
- 24. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र (निर्धारित आवेदन प्रारूप ही मान्य होगा) का विस्तृत प्रारूप तथा नियम-शर्ते बीजापुर जिले के वेबसाईट www.bijapur.gov.in एवं जिला शिक्षा कार्यालय बीजापुर के सूचना पटल पर देखा जा सकता हैं।
- 25. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति को होगा।
- 26. किसी भी विवाद की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
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