CG Job Vacancy Korba Samvida Recruitment
कोरबा में निकली विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियां
कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, जिला कोरबा छ.ग. के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 240155711211, कोरबा, दिनांक 28.11.2024 के अनुसार जिला आयुष कार्यालय जिला कोरबा अंतर्गत आयुष पॉलीक्लीनिक (10 बिस्तर युक्त) का सुचारू रूप से संचालन हेतु अंतरंग चिकित्सा (IPD) रोगी विभाग पंचकर्म संचालन हेतु मानव संसाधन की आपूर्ति के तहत स्टाफ नर्स एवं फार्मासिस्ट (होम्योपैथी) की कमी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु CG Job Vacancy Korba Samvida Recruitment निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु तत्कालीन व्यवस्था के तहत् जिला प्रषासन के जिला खनिज न्यास निधि मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-
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CG Job Vacancy Korba Samvida Recruitment |
Post Name
- 1.स्टाफ नर्स
- 2.फार्मासिस्ट (होम्योपैथी)
Number of Post
- 03
Date
- 06-12-2024 से 19.12.2024
Salary
- 14,000/- 16,500/-
Age
- 18 - 35 वर्ष
Place
- आवेदन पत्र कार्यालय जिला आयुष अधिकारी, कोरबा म.नं. HIG-C1C2-45 निहारिका नगर निगम जोन कार्यालय पानी टंकी के पास निहारिका कोरबा जिला कोरबा, पि.न. 495677 में निर्धारित अंतिम तिथि 19.12.2024 शायं 5:00 बजे तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करेंगे
Education Qualifications
1.स्टाफ नर्स
- 1) बी.एस.सी. (नर्सिंग) या पी.बी.बी.एस.सी. नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान (सिनियर मिडवाईफरी) प्रषिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये।
- (2) नर्सिंग कौंसिल से परिचारिका (Nurse) के रूप मे जीवित पंजीयन होना चाहिए।
2.फार्मासिस्ट (होम्योपैथी)
- 1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल या विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
- (2) किसी शासकीय अथवा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से होम्योपैथी कम्पाउण्डर प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण।
- (3) छत्तीसगढ़ सह चिकित्सा परिषद् अधिनियम 2001 के अधीन पंजीकृत।
Selection Process
- मेरिट आधार पर
Rules
- 01. उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्षित पदों की संख्या में आवष्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नही होगा। आवष्यकतानुसार चयन प्रकिया में संशोधन / निरस्तीकरण किया जा सकेगा।
- 02. प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्षम जांच की जावेगी तथा पात्र-अपात्र की सूची जारी होने के पश्चात् दस्तावेज प्रथम दावा-आपत्ति के अंतिम तिथि त्तक स्वीकार किये जायेंगे।
- 03. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी की उद्भूत रिक्तयों हेतु पात्र होगे।
- 04. छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 05. अजजा के आवेदकों को जाति की पुष्टि में प्राधिकृत अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 06. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति मे सामान्य मेरिट सूची मे से भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।
- 07. दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र कमांक एफ 3-2/2015/1-3, नवा रायपुर, दिनांक 18.01.2024 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध मे सामान्य प्रशासन विभाग (छ.ग. शासन) द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेष/निर्देश लागू होंगे।
- 08. संविदा नियुक्ति सामान्यतः 01 वर्ष या संविदा/सीधी भर्ती द्वारा पद की पूर्ति तक अथवा स्थानांतरण द्वारा पद की पूर्ति होने तक, जो भी पहले हो तक के लिए होगी। इसमे किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया जावेगा। यह नियोजन स्वतः समाप्त मानी जावेगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति के
- उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
- 09. उपरोक्त संविदा में मासिक एकमुश्त गानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विषेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि नही दिया जावेगा।
- 10. संविदा नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी सूचना दिये कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- 11. संविदा नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्त शासकीय सेवक के रूप गे जितनी भी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंषन, उपादान या मृत्यु लाभ कर्मचारी की पात्रता नही होगी।
- 12. आयु संबंधी छूट के लिए तदसंबंधी प्रमाण पत्र / दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 13. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 14. किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय / निगम / मण्डल में कलेक्टर दर/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/तर्थ नियुक्ति/अन्य आकस्मिक निधि में कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा। बषर्ते आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव के 03 अंक प्रदान किये जाएगें। अनुभव के अधिकतम 15 अंक निर्धारित है। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेष की प्रति प्रस्तुत करना आवष्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवष्यकता पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करवाया जावेगा।
- 15. छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल के आदेष कमांक एफ 1-67/2021/सत्रह /एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.12.2021 एवं संषोधन आदेष कमांक एफ 1-67/2021/सत्रह /एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.02.2023 में उल्लेखित प्रावधानानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं मे नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा।
- 16.कोरोना वैष्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को 10 बोनस अंक दिया जाना है। सामान्य स्थिति मे संविदा कर्मचारियों को अनुभव का 15 अंक दिया जाना है। किसी कर्मचारी के पास उस पद पर कार्य करने का अनुभव एवं कोरोना वैष्विक महामारी के दौरान एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव, दोनो होने पर अनुभव का अंक एवं बोनस का अंक मिलाकर अधिकतम 15 अंक ही दिया जावेगा।
- 17. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
- 18. आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची / जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र/ तकनीकी दक्षता/आयु संबंधी छूट हेतु दस्तावेज एवं विज्ञापन मे चाहे गये अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 19. विज्ञापित पदों हेतु वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नही किया जावेगा।
- 20. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पर काई विचार नहीं किया जावेगा एवं आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा, इस संबंध मे आवेदक को किसी प्रकार से सूचना नहीं दी जावेगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- 21. आवेदक द्वारा विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें, आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम (Name of Post) जिनके लिए आवेदन किया जा रहा है एवं संवर्ग (Category) स्पष्ट रुप से उल्लेख करें, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा। लिफाफे के उपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता लिखा जावे।
- 22. विज्ञापित पदों पर योग्यतानुसार आवेदन उपलब्ध नहीं होने की दषा मे चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 23. प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी। भविष्य मे उक्त पदों के आलावा अतिरिक्त पदों की आवष्यकता होने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा।
- 24. चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी का पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) नियोक्ता द्वारा कराया जायेगा।
- 25. चयन उपरान्त यदि कोई जानकारी असत्य / कूटरचित पाई जाती है, तो संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 26. चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विभाग / चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
विभागीय पीडीएफ डाउनलोड करें Download PDF File
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