CG Job Vacancy 2024 Bemetara
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कमांक 6132/मबावि/सावि/23-24 दिनांक 20.09.2023 द्वारा प्रत्येक जिले के जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब हेतु 07 पद एकमुश्त / संविदा वेतन पदों के सृजन की एवं इनके भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। CG Job Vacancy 2024 Bemetara तद्नुसार निम्नांकित एकमुश्त / संविदा मासिक वेतन पर निम्नांकित पदों पर नियुक्ति किये जाने हेतु दिनांक 05.12.2024 से 20.12.2024 को शाम 05.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बेमेतरा जिला बेमेतरा में आमंत्रित किए जाते है:-
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CG Job Vacancy 2024 Bemetara |
Post Name
- 1.जिला मिशन रामन्चयक
- 2.जेन्डर विशेषज्ञ
- 3.वित्तीय साक्षरता 3 एवं समन्वय विशेषज्ञ
- 4.कार्यालय सहायक
- 5.डाटा एन्ट्री आपरेटर PMMVY
- 6.मल्टी टास्क स्टाफ
Number of Post
- 07
Salary
- 11,720/- 31,450/-
Age
- 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
Interview Date
- 05-13-2022 से 20-12-2024
Education Qualifications
1.जिला मिशन रामन्चयक
- समाज शास्त्र/जीवन विज्ञान/पोषण/स्वास्थ्य प्रबंधन/समाज कार्य / ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री। (बी.ए. समाज शास्त्र/सामाजिक कार्य, बी.एस.डब्ल्यू, बी.एस. सी क्लिनिकल एंव न्यूट्रिशियन, बी.एस.सी. फूड एंड न्यूट्रिशियन, बी.एस. न्यूट्रिशियन एंड डाइटैटिक्स, बी.ए. पब्लिक हेल्थ, बी.बी.ए. रूरल मैनेजमेंट, एम.बी.बी. एस. बी.ए.एम.एस., बी.एच. एम.एस.आदि)
2.जेन्डर विशेषज्ञ
- सामाजिक कार्य/अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री।
3.वित्तीय साक्षरता 3 एवं समन्वय विशेषज्ञ
अर्थशास्त्र / बैंकिंग / अन्य सामान कार्य में स्नातक डिग्री।
4.कार्यालय सहायक
- लेखा/अन्य क्षेत्र में स्नातक/डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो।
5.डाटा एन्ट्री आपरेटर PMMV Y
- स्नातक उपाधि के साथ कम्प्यूटर कार्य/आई.टी. अन्य क्षेत्रों का ज्ञान
6.मल्टी टास्क स्टाफ
- किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास।
Selection Process
- जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र HUB (DHEW) हेतु स्वीकृत पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर होंगे।
- 4.1 जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र (DHEW) हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठन किया जाकर भर्ती की कार्यवाही उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी। यह नियुक्ति समिति कलेक्टर को अनुशंसा करेगी, अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति की जाएगी।
- 4.2 समिति द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु/भर्ती मापदंड (मेरिट) एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जायेगा। आवेदनों के मूल्याकंन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे-
- 4.2.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 4.2.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक ।
- 4.2.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदको को 02 बोनस अंक दिए जाएगे।
- 4.2.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- 4.2.5 साक्षात्कार / कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहां दोनों में 10-10 अंक होंगे।
- 4.2.6 अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- 4.3 समिति आमंत्रित आवेदन की उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 4.2. के उप कंडिका 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 पर प्राप्त कुल 80 अंको के वैटेज के आधार पर मेरिट तैयार करते हुए चयन हेतु मेरिट लिस्ट में से प्रत्येक पद के 1:10 के रेशियो में साक्षात्कार / कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा एवं उपरोक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसार अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी एवं चयन किया जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन हेतु अनु ांसा सूची कलेक्टर को प्रेषित की जाएगी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
Rules
नियुक्ति की अवधि :-
- 5.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 5.2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 5.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
Note
- मिशन शक्ति अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केन्द्र के पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण कमांक 1 की सारणी के कॉलम कमांक 05 में उल्लेखित है। योजना अवधि में नियुक्त कर्मियों को मिशन शक्ति अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (HUB) के प्रावधान अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा तथा संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- इन कर्मियों का अवकाश राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।
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