CG Janjgir Champa Samvida Recruitment 2024
भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। CG Janjgir Champa Samvida Recruitment 2024मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले मे जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले में 01 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक है. विज्ञापित पद निम्नानुसार है:-
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CG Janjgir Champa Samvida Recruitment 2024 |
Post Name
- वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ
Number Of Post
- 01
Salary
- 20900/-
Age
- 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
Date
आवेदन करने की
- प्रारंभिक तिथि - 17/12/2024
- अंतिम तिथि - 17/01/2024
Place
- आवेदन पत्र दिनांक 17-01-2025 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.) पिन 495668 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीडपोस्ट कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किया जावेगा।
Education Qualification
- अर्थशास्त्र / बैंकिंग / अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री
Selection Process
- मैरिट आधार पर
Rules
- इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्त किया जाएगा तथा तपश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- घयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्य कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
- योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्तकर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1962 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।
- चयनित अभ्यर्थियों को जिला मेडिकल बोर्ड जांजगीर-चांपा में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र 01 माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में शासकीय सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
Note
- उपरोक्त पद हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटो को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- 2 आयु के सत्यापन /समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 3 उक्त पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को, इस पद हेतु 02 बोनस अंक दिया जाएगा।
- 4 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्त्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 6 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रगाणित / सत्यापित होना चाहिए।
- 7 केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम / नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी जारी किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा।
- 8 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे। अतः नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त विज्ञापित पद के लिए न्युनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। 10 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पश्चात का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य की जावेगी।
- आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।
- 12 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 13 शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
- 14 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 15 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए। पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा आवेदन के साथ स्वयं का भी संलग्न करें।
- 16 आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्ता को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर वरीयता तैयार करते हुए कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जायेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नही दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही कलेक्टर के अनुमत्ति के उपरांत ही अनिवार्य न्युनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।
- 18 आवेदन पत्र दिनांक 17-01-2025 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला जांजगीर-चांपा, (छ.ग.) पिन 495668 में निर्धारित तिथि तक प्राप्त होना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीडपोस्ट कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किया जावेगा।
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