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मोहला-मानपुर में निकली विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियां

CG Job Vacancy Mohla Manpur Samvida Bharti 2024

छ.ग. शासन पच्चायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् विभागाध्यक्ष कार्यालय, विकास भवन, तृतीय तल, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक 2514/ वि-7/स्था. / MGNREGA/2024, रायपुर, दिनांक 08/10/2024 पर दिए गए निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला स्तर पर रिक्त अधोवर्णित पद हेतु विवरण अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 06/01/25 सायं 5:30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ण अहंता एवं अनुभव आदि प्रमाण-पत्री सहित पंजीकृत ढाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।CG Job Vacancy Mohla Manpur Samvida Bharti 2024 अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन तथा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।

CG Job Vacancy Mohla Manpur Samvida Bharti 2024

CG Job Vacancy Mohla Manpur Samvida Bharti 2024


Post Name 

  • 1.सहायक परियोजना अधिकारी
  • 2.समन्वयक तकनीकी
  • 3.कम्प्यूटर प्रोग्रामर
  • 4.लेखापाल


Number Of Post 

  • 04


Salary 

  • 5,200/- से 39,100/-


Age 

  • न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष।


Date

आवेदन करने की
  •  प्रारंभिक तिथि - 17/12/2024
  •  अंतिम तिथि - 06/01/2025

Education Qualification

1.सहायक परियोजना अधिकारी

  • प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर

2.समन्वयक तकनीकी

  • प्रथम श्रेणी-बी.ई./ बी.टेक (सिविल/कृषि अभियांत्रिकी)
  • उपरोक्त विषयों में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता शैक्षणिक अर्हताओं का प्राथमिकता क्रमः- 1. पी.एच.डी.
  • 2. एम.ई./एम.टेक.
  • 3. बी.ई./बी.टेक.

3.कम्प्यूटर प्रोग्रामर

  • प्रथम श्रेणी-बी.ई. कम्यूटर सांइस/एम.सी.ए. / एम.एस.सी. कम्प्यूटर साईंस एवं डाट नेट टेक्नालाजी / जावा/एम.एस. एस.क्यू.एल. / ओरिकल का ज्ञान

4.लेखापाल

  •  55 प्रतिशत में बी. कॉम. (अ.ज.जा. एवं अ.जा. हेतु 50 प्रतिशत में बी.काम.)


Selection Process 

  •  मेरिट आधार पर 


Rules

  • . संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
  • 2. संविदा नियुक्ति की अवधि नियुक्ति दिनांक से आगामी 28 फरवरी तक के लिए होगी। तद्‌पश्चात आवश्यकताहोने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
  • 3. आयुक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रकोष्ठ, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर एवं शासन द्वारा समय-समय पर चयन के संबंध में दिशा-निर्देश एवं मापदंडों का पालन किया जायेगा।
  • 4. परिस्थितिवश एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति पूर्ण भाग/आंशिक भाग निरस्त की जा सकती है।
  • 5. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
  • 6. संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। बिना किसी पूर्व सूचना के भी आवश्यकता नहीं होने की दशा में सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है।
  • 7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी / कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी भी प्रकार की पेशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
  • 8. अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्म करना अनिवार्य है। • आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी
  • आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे। आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के आधार पर की जावेगी। 10. अजा/अतजा./पिछडा वर्ग के जाति की पुष्टि के लिए आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
  • 11. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनियमितता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत किसी पद से पृथक किया गया हो अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नहीं की गई हो. ये चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
  • 12. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की स्कूटनी पश्चात् आवेदकों के कार्य अनुभव एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित अंकों के आधार पर प्रारम्भिक चरण में मेरिट सूची तैयार किया जायेगा। तैयार मेरिट सूची से वरीयता के क्रम में प्रथम 10 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा जो 01 अनुपात 10 यानि कि एक पद के विरुद्ध 10 पात्र अभ्यर्थी वरीयता क्रम से कौशल परीक्षा हेतु पात्र होंगे। तदुपरांत अनुभव के अंक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु निर्धारित अंक एवं कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर समस्त निर्धारित अंको को जोड़ते हुए अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया जावेगा।
  • 13. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु पात्र होंगे। 5 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची अधिकतम वर्ष तक के लिए मान्य होगा
  • 14. अनुभव अंक हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति एवं वेतन स्लीप संलग्न करना अनिवार्य है। बर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये तथा यदि वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं तो सेवा समाप्ति के कारण का नियोक्ता से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अनुभव अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।
  • 15. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी
  • जायेगी। 16. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
  • 17. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुई हो. नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  • . विज्ञापन आमंत्रण का आशय यह नहीं है कि उक्त पदों पर नियुक्ति बाध्यकारी होगा। 18
  • 19. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।


Note

  • 1.निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफी में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से कार्यालय परियोजना
  • निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन, जिला-मोहला मानपुर-अ.चौकी, पिन-491666 के नाम से
  • दिनांक 06/01/2025 तक कार्यालयीन समय सायं 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा
  • ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
  • 2. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक
  • 3. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क. एफ-9-1/2012/1-3, दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार
  • संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
  • 4. लिफाफे के ऊपर पदनाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है का स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन।
  • निरस्त किया जा सकता है।
  • 5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
  • 6. एक से अधिक पद पर आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक्क आवेदन पत्र पृथक-पृथक बंद लिफाफे में रखकर प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर आयेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा जिसका पृथ्धक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
  • 7. एक पद के लिए 1 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने की दशा में आवेदक द्वारा प्रेषित अंतिम आवेदन ही मान्य होगा।
  • 8. आवेदन पत्र के साथ 5/- रूपये की डाक टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
  • 9. आवेदन कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला-मोहला मानपुर-अ.चौकी द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जाये। जावेदन के साथ आवेदक का फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्र/अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।
  • 10. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला- मोहला मानपुर अंचौकी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  • 11. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चतर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अभीहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
  • 12. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला-मोहला भानपुर-अं.चौकी की वेबसाईट https://mohla-manpur- ambagarhchowki.cg.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है। भविष्य में जारी होने वाले आदेश/निर्देश भी जिले के इसी वेबसाईट पर अपलोड किए जाएंगे। पृथक से कोई व्यक्तिगत्त सूचना जारी नहीं की जायेगी। अतः जिले के वेबसाईट का नियमित अवलोकन अभ्यर्थियों को करना होगा।