CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक / 2862/ समग्र शिक्षा / प्रारं. माध्य. / 24-58(23)/2024-25 रायपुर, दिनांक 20/09/2024 के तहत् समावेशी शिक्षा अन्तर्गत' विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति अस्थायी रूप से की जानी है। इस पद हेतु दिनांक 12-11- 2024 तक कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला-कोण्डागांव (छ०ग०) कक्ष क्रमांक-94 में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जाती है। पदों का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 |
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Post Name
पद का नाम:
- स्पेशल एजुकेटर
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Total Vacancies
- 02 पद
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Important Dates
- 28-10-2024 से 12-11-2024
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Salary
- 20000/-
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Age
- 21 वर्ष से
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Application Fees
- 00/----
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Education Qualification
- स्नातकोत्तर के साथ बी०एड० (विशेष शिक्षा) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ बी०एड० एवं विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा
- छ०ग० का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
CG Sukma Jila Recruitment Samvida Bharti 2024 Selection Process
अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-
- स्पेशल एजुकेटर उम्मीदारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 80% अंक एवं साक्षात्कार का अंक अधिकतम 20 अंक इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर मैरिट सूची तैयार किया जावेगा।
- स्पेशल एजुकेटर के नियुक्ति हेतु राज्य के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Important Rules
भर्ती हेतु आवश्यक निर्देश :-
- उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थाई एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जायेगा। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और 3 नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- . चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी। रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
- रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात्
- नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- आवेदक द्वारा आवेदन, कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारुप में ही जमा करें। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की सयं द्वारा सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करे। 9. आवेदक पत्र में स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
- अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुधि पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जाएगा और ना ही इन्हे पृथक से कोई सूचना दी जायेगी।
- आवेदन के साथ एक लिफाफा स्वयं का पता लिखा 5.00 रूपये का डाक टिकट लगा हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।
- प्राप्त आवेदनों के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। 13. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक जिला कोण्डागांव को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार होगा।
- प्रमाण पत्र सत्यापन में उपस्थित होने हेतु किसी प्रकार का टी०ए०/ डी०ए० देय नहीं होगा।
- जन्मतिथि के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- विज्ञापन की विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा जिला कोण्डागांव के सूचना पटल पर एवं www.kondagaon.gov.in अवलोकन की जा सकती है।
CG Kondagaon Samvida Recruitment 2024 Other Instructution
स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :-
- विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना।
- चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।
- इन बच्चों के पालकों को समय-समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे-छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ड-टांसर्पोट, रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यावृत्ति आदि।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना।
- विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षिणक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना, जिसमें बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।
- शालाओं में पियर्स ग्रप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में
- शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना।
- . विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना।
- शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
- विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से जनभागीदारी समिति (SMC/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
- उनके लिए निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना। रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवंआवश्यक थैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना / जागरूक करना / सहयोग देना।
- भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति / पालक को देना।
- .सामान्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट,शालाओं में बाधारहित वातारण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
- समाज कल्याण एवं स्थास्थ्य विभाग से सतत् संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।
- प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
- इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना।
Social Plugin