CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon
राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक/2862/ समग्र शिक्षा / प्रारं. माध्य./24-58(23)/2024-25 रायपुर, दिनांक 20/09/2024 के तहत् समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग हेतु स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति अस्थायी रूप से की जानी है। इस पद हेतु दिनांक 12/14/2024 / 2024 तक कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला-कोण्डागांव (छ०ग०) कक्ष क्रमांक-94 में पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जाती है।
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon |
CG Samvida Vacancy 2024 Kondagaon | |
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विभाग का नाम | राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा |
रिक्त पद के नाम |
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भर्ती / वैकेंसी का प्रकार | संविदा भर्ती |
रिक्त पदों की संख्या | 02 |
वेतनमान/ सैलरी | 20000/- |
आयु सीमा | न्यूनतम 18 वर्ष से |
शैक्षणिक योग्यता | नीचे दी गई है - |
महत्वपूर्ण तिथि | आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 28/10/2024 आवेदन की अंतिम तिथि - 12/11/2024 |
परीक्षा आवेदन शुल्क | --- |
चयन प्रक्रिया | मेरिट आधार पर |
कार्य अनुभव | पद अनुसार |
नौकरी का स्थान | कोंडागांव |
विभागीय विज्ञापन | नीचे दी जा रही है- |
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon Post Name
पद का नाम:
- स्पेशल एजुकेटर
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon Total Vacancies
- 02 पद
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon Salary
- 20000/-
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon Age
- 18 वर्ष से अधिक
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon Application Fees
- 00/----
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon Education Qualification
1.स्पेशल एजुकेटर
- (1) स्नातकोत्तर के साथ बी०एड० (विशेष शिक्षा) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ बी०एड० एवं विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा
- (2) छ०ग० का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon Selection Process
अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-
- पद से संबंधित विषय में अनुभव रखने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दिया जावेगा।
CG Samvida Vacancy 2024 kondagaon Terms And Conditions
नियम एवं शर्ते :-
भर्ती हेतु आवश्यक निर्देश :-
- 1. उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थाई एवं निर्धारित अवधि के लिए रखा जायेगा। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं करेगा।
- 2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- 3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- 4. रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।
- 5. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 6. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार होगा।
- 7. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- 8. आवेदक द्वारा आवेदन, कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारुप में ही जमा करें। आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न करे।
- 9. आवेदक पत्र में स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
- 10. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जाएगा और ना ही इन्हे पृथक से कोई सूचना दी जायेगी।
- 13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना।
- 14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना।
- 15. जनभागीदारी समिति (SMC/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिए निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
- 16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थैरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना / सहयोग देना।
- 17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिए प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति/पालक को देना।
- 18. सामान्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातारण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
- 19. समाज कल्याण एवं स्थास्थ्य विभाग से सतत् संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।
- 20. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
- 21. इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना।
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