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CG Bastar Recruitment Dantewada 2024 | स्वास्थ्य विभाग बस्तर दंतेवाड़ा में निकली संविदा भर्ती |

CG Bastar Recruitment Dantewada 2024 |

छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास निधी (DMF) के अंतर्गत संविदा भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे कि स्थानीय जनता को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकें। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस संविदा भर्ती के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञों के पांच पदों पर योग्य और अनुभवी अभ्यर्थियों का चयन वर्चुअल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।आवेदन से संबंधित अन्य जानकारियां जैसे - आवेदन की तिथि, शैक्षणिक योग्यता,आयु सीमा, आवेदन संबंधित विभिन्न शर्तें एवं वेतन आदि नीचे दी गई है

CG Bastar Recruitment Dantewada 2024 |
CG Bastar Recruitment Dantewada 2024
 CG Bastar Recruitment Dantewada 2024 
विभाग का नाम
 स्वास्थ्य विभाग
रिक्त पद के नाम
  • पैथोलॉजिस्ट 
  • ई .एन .टी विशेषज्ञ
  • शिशु रोग विशेषज्ञ 
  • अस्थि रोग विशेषज्ञ
भर्ती / वैकेंसी का प्रकार
संविदा भर्ती 
रिक्त पदों की संख्या
05
वेतनमान/ सैलरी
2,20,000/-
आयु सीमाअधिकतम 65 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता
आगे दी गयी है -
महत्वपूर्ण तिथि
आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 28/08/2024
आवेदन की अंतिम तिथि    31/08/2024
परीक्षा आवेदन शुल्क
--
चयन प्रक्रिया
इंटरव्यू 
कार्य अनुभव
पद अनुसार
नौकरी का स्थान
दंतेवाड़ा
विभागीय विज्ञापन

CG Bastar Recruitment Dantewada 2024 |

1. पदों का विवरण


इस भर्ती के अंतर्गत निम्नलिखित चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों को भरा जाना है:

1. पैथोलॉजिस्ट:

पैथोलॉजी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो रोगों के निदान में मदद करता है। पैथोलॉजिस्ट रक्त, ऊतक और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों की जांच करते हैं ताकि रोगों का सही-सही पता लगाया जा सके। इस पद के लिए चयनित उम्मीदवार को ₹2,20,000/- प्रति माह का नेगोशिएबल मानदेय प्रदान किया जाएगा।

2. ई.एन.टी. विशेषज्ञ:

कान, नाक और गले से संबंधित समस्याओं के इलाज के लिए ईएनटी विशेषज्ञ की सेवाएं आवश्यक हैं। ईएनटी विशेषज्ञ कान, नाक और गले के विकारों के निदान और उपचार में माहिर होते हैं। इस पद के लिए ₹2,20,000/- प्रति माह का नेगोशिएबल मानदेय निर्धारित है।

3. शिशु रोग विशेषज्ञ:

बच्चों की स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार करने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वे बच्चों के विकास, उनकी बीमारियों और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। इस पद के लिए दो विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जिन्हें ₹2,20,000/- प्रति माह का नेगोशिएबल मानदेय प्रदान किया जाएगा।

4. अस्थि रोग विशेषज्ञ:

अस्थि रोग विशेषज्ञ हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित समस्याओं के निदान और उपचार में विशेषज्ञ होते हैं। इस पद के लिए भी ₹2,20,000/- प्रति माह का नेगोशिएबल मानदेय निर्धारित किया गया है।

2..आवेदन प्रक्रिया

इस संविदा भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को अपनी योग्यता और अनुभव से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को एक निर्धारित लिंक के माध्यम से अपलोड करना होगा। इसके पश्चात, दिए गए जानकारी के आधार पर उम्मीदवारों को वर्चुअल इंटरव्यू के लिए समय और लिंक प्रदान किया जाएगा। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है बल्कि उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने को भी सुगम बनाती है।आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी प्रदान करना होगा, ताकि उन्हें इंटरव्यू से संबंधित जानकारी समय पर मिल सके।

3. शैक्षणिक योग्यता:

सभी पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता MD, MS, DNB या डिप्लोमा है, जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी अनिवार्य है।

4.अनुभव:

चयनित उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव न केवल उम्मीदवार की योग्यता को प्रमाणित करता है बल्कि उन्हें कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करता है।

5. नियुक्ति शर्तें:

यह संविदा नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अनुसार की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, और किसी भी समय एक माह पूर्व सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। संविदा नियुक्ति के पश्चात 6 माह का अनुबंध भरना होगा, अन्यथा ₹5,00,000/- का जुर्माना वसूला जाएगा।

6. पेंशन और भत्तों का अभाव

संविदा नियुक्ति के बाद सेवा समाप्ति के पश्चात उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की पेंशन, भत्ता, या अन्य राशि नहीं दी जाएगी। यह शर्त संविदा नियुक्तियों की अस्थिरता को दर्शाती है, और उम्मीदवारों को इस तथ्य से अवगत रहना चाहिए कि संविदा नियुक्ति के साथ कोई दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा नहीं जुड़ी होती है। संविदा सेवा के दौरान भी, उम्मीदवारों को पेंशन या अन्य वित्तीय लाभों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

7. कदाचरण के आरोप में हटाए गए उम्मीदवार

जो उम्मीदवार किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाए गए हैं, ब्लैकलिस्ट किए गए हैं, या जिनकी सेवा क्षमता के कारण वृद्धि नहीं की गई है, वे इस संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य और अनुशासित उम्मीदवारों को ही संविदा पर नियुक्त किया जाए। यह भी सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुचित व्यवहार न हो।

8. नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता

जो उम्मीदवार किसी शासकीय या अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना और उसे आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि वर्तमान नियोक्ता को उम्मीदवार की नई नियुक्ति की जानकारी है और उसने इसके लिए अपनी सहमति दी है। NOC की अनुपस्थिति में, उम्मीदवार की आवेदन प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी और उसे चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

9. कार्य असंतोषजनक होने पर तत्काल सेवा समाप्ति

संविदा नियुक्ति के दौरान यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है या उम्मीदवार कदाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसकी सेवा तुरंत समाप्त की जा सकती है। यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि सभी उम्मीदवार अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता से बचें। असंतोषजनक कार्य या कदाचार की स्थिति में, नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकार है कि वह बिना किसी पूर्व नोटिस के सेवा समाप्त कर सकते हैं।

10. नियमित पदों पर दावेदारी का अभाव

संविदा नियुक्ति के बाद, उम्मीदवार को राज्य शासन के किसी भी नियमित पद पर दावेदारी का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि संविदा नियुक्ति से जुड़े कर्मियों को राज्य सरकार के स्थायी पदों पर नियुक्ति का कोई दावा नहीं हो सकता। यह शर्त यह स्पष्ट करती है कि संविदा नियुक्ति और नियमित सरकारी नौकरी के बीच कोई संबंध नहीं है, और संविदा कर्मियों को इसे समझते हुए ही आवेदन करना चाहिए।

11. सेवा समाप्ति के बाद कोई दावा या आपत्ति नहीं

सेवा समाप्ति के बाद, उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार नहीं होगा। यह शर्त संविदा कर्मियों को यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी सेवा अस्थायी है, और सेवा समाप्ति के बाद उनके पास कोई कानूनी या वित्तीय अधिकार नहीं होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को अपनी सेवा के दौरान ही सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए और सेवा समाप्ति के बाद कोई भी विवाद या मुद्दा उठाने से बचना चाहिए।

12. मुख्यालय में निवास की अनिवार्यता

कार्यभार ग्रहण करने के बाद, संविदा कर्मी को पदस्थापना स्थान पर ही मुख्यालय बनाकर निवास करना होगा। किसी भी परिस्थिति में, मुख्यालय के अलावा अन्य स्थानों से आना-जाना अनुमत नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार मुख्यालय से बाहर निवास कर रहा है, तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि सभी संविदा कर्मी अपने कार्यक्षेत्र के नजदीक रहें और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत सेवाएं प्रदान कर सकें।

13. स्थनांतरण के अधिकार का अभाव

संविदा नियुक्ति के तहत नियुक्त कर्मियों को किसी प्रकार के स्थानांतरण का अधिकार नहीं होगा। यह शर्त यह सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार जिस स्थान पर नियुक्त किया गया है, वहीं पर अपनी सेवाएं प्रदान करे। स्थानांतरण का अधिकार न होने से, उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के स्थान पर ही कार्य करना होगा और वहां से किसी अन्य स्थान पर जाने की मांग नहीं कर सकेंगे। यह स्थिति संविदा नियुक्ति की अस्थिरता को और अधिक स्पष्ट करती है।

14. प्रोत्साहन राशि का अभाव

संविदा नियुक्ति के तहत उम्मीदवारों को नेगोशिएबल मानदेय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि या C.R.M.C की राशि नहीं दी जाएगी। 
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