Awas Mitra CG Vacancy 2024
संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), विकास भवन, प्रथम तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक 891/274/प्र.मं.आ.यो. ग्रा. अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 30/07/2024 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत हितग्राहियों के उन्मुखीकरण, तकनीकी मार्गदर्शन, समय सीमा पर आवास की पूर्णता एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से प्रत्येक क्लस्टर में "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय कोरिया में 20/09/2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से 20/09/2024 को कार्यालयीन समय तक प्रस्तुत किये जायेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार्य नही किया जाएगा। योजनान्तर्गत "आवास मित्र/समर्पित मानव संसाधन" के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी नीचे दी जा रही है-
Awas Mitra CG Vacancy 2024 |
Awas Mitra CG Vacancy 2024 | |
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विभाग का नाम | कार्यालय जिला पंचायत ग्रामीण विकास विभाग |
रिक्त पद के नाम | आवास मित्र |
भर्ती / वैकेंसी का प्रकार | संविदा भर्ती |
रिक्त पदों की संख्या | प्रत्येक समूह में एक आवास मित्र |
वेतनमान/ सैलरी | कार्य अनुसार |
आयु सीमा | 18 - 45 वर्ष |
शैक्षणिक योग्यता | नीचे दी गई है - |
महत्वपूर्ण तिथि | आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 27/08/2024 आवेदन की अंतिम तिथि - 20/09/2024 |
परीक्षा आवेदन शुल्क | डाक / पोस्टल खर्च |
चयन प्रक्रिया | मेरिट आधार पर |
कार्य अनुभव | पद अनुसार |
नौकरी का स्थान | बैकुंठपुर |
विभागीय विज्ञापन |
कोरिया बैकुंठपुर में निकली आवास मित्र पदों पर भर्ती नियम एवं शर्ते :-
1. कलस्टर निर्माण :-
जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूहों में विभाजित कर क्लस्टर के निर्माण पश्चात प्रत्येक समूह में 01 "आवास मित्र / समर्पित मानव संसाधन" रखा जाना है। यथासंभव एक क्लस्टर में अधिकतम 150 आवास निर्माण का लक्ष्य होगा। कोई ग्राम पंचायत विभाजित नही किया जायेगा। क्लस्टर अंतर्गत निवासरत् व्यक्ति ही संबंधित क्लस्टर हेतु आवेदन कर सकेंगे। क्लस्टर की सूची शुलभ अवलोकन हेतु संलग्न है जिसका अवलोकन जिला कोरिया के वेब-साईड https://korea.gov.in पर किया जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है।
2. शैक्षणिक योग्यता :-
बी.ई./ डिप्लोमा/12वीं उत्र्तीण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी "समर्पित मानव संसाधन" चयन के लिए पात्र होंगे। बी.ई सिविल तथा डिप्लोमा सिविल, एम.ए. (ग्रामीण विकास) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जावेगा।
"समर्पित मानव संसाधन" चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12 वीं उर्तीण होना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थी को उनके गृह ग्राम के कलस्टर पर नियुक्त किया जावेगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ कलस्टर से सेवा ली जावेगी।
"समर्पित मानव संसाधन" के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्व सहायता समूह (SHG) के सदस्य, बेयर फुट टेक्निशियन (BFT). बैंक सखी एवं अधिनस्थ अमले का भी नियमानुसार चयन कर सकते हैं।
3. चयन का आधार
- हायर सेकेण्डरी परीक्षा में उत्र्तीण न्युनतम 65 अंक
- बी.ई./डिप्लोमा/एम.ए. (ग्रामीण विकास) उर्तीण 15 अंक
- पूर्व में कार्यरत आवास मित्र 20 अंक
- वेयर फुट टेक्निशियन (BFT) 10 अंक
- महिला स्वसहायता समूह (SHG) के सदस्य तथा बैंक सखी 10 अंक
4. आवेदन:
आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के उपर जनपद पंचायत व कलस्टर का नाम अवश्य लिखना होगा।
5. आयु:-
"समर्पित मानव संसाधन हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।
6. चयन समिति जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जावेगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी (ग्रामीण विकास विभाग से) या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी, सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे।
जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध करायी गयी अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थियों की सेवा निर्धारित क्लस्टर में "समर्पित मानव संसाधन" के रूप में ली जावेगी। यह सेवा पूर्णतः अस्थायी है एवं कभी भी बगैर पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. प्रोत्साहन राशिः-
"समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास के मान से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
"समर्पित मानव संसाधन" को प्रति आवास पूर्णता पर 1,000 रू. / की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी। "समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि कोई आवास पूर्ण नही होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
300 रूपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग, स्वीकृति, प्रथम किश्त जारी तथा ले-आउट होने के पश्चात् ।
300 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात् ।
400 रूपये प्रति आवास, जियो टैगिंग, प्लास्टर, पोताई, खिड़की / दरवाजा आवास लोगो पूर्ण होने के पश्चात् ।
8. राशि का भुगतान
"समर्पित मानव संसाधन" को सेवा के बदले दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत 1.7% Contingency मद से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद द्वारा भुगतान किया जावेगा।
9. समयावधि :-
"समर्पित मानव संसाधन" को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। 12 माह पश्चात भी यदि कोई आवास पूर्ण नही होता है, तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रूपये के मान से कटौती की जावेगी।
10. अवधि की गणना
"समर्पित मानव संसाधन" के लिए कार्य प्रारम्भ करने की अवधि की गणना प्रथम किश्त की राशि जारी होने के साथ ही की जावेगी। समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
11. जॉब चार्ट :-
- हितग्राही का उन्मुखीकरण करना।
- 12 माह की समय-सीमा में आवास पूर्ण कराना।
- आवास निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री रियायत दर पर उपलब्ध कराने हेतु जनपद पंचायत से समन्वय कराना।
- हितग्राही तथा जनपद पंचायत के मध्य समन्वय कराना।
- आवास निर्माण के Stage Wise जनपद पंचायत को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं आवास सॉफ्ट में MIS Entery सुनिश्चित् कराना।
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