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CG Vacancy 2024 Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya | कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में निकली विभिन्न पदों पर भर्तियां

CG Vacancy 2024 Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya 

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र, रायपुर (छ.ग.) में कुछ पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन पत्र को सही प्रारूप में भरकर भेज सकते हैं। आवेदन पत्र को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के पास साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से भेजना होगा।

आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 12/09/2024 शाम 5:00 बजे है। इसके बाद आए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से या कोरियर द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डाक द्वारा देर से मिले आवेदन के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा।


CG Vacancy 2024 Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya
CG Vacancy 2024 Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya
CG Vacancy 2024 Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya 
विभाग का नाम
कृषि विभाग
रिक्त पद के नाम
सहायक वर्ग 2 
वाहन चालक 
भर्ती / वैकेंसी का प्रकार
संविदा भर्ती 
रिक्त पदों की संख्या
02  - पद
वेतनमान/ सैलरी
23,350/-
18,000 /- 
आयु सीमा
अधिकतम 70 वर्ष 
शैक्षणिक योग्यता
नीचे दी गई है -
महत्वपूर्ण तिथि
आवेदन की प्रारंभिक तिथि - 21/08/2024
आवेदन की अंतिम तिथि    12/09/2024
परीक्षा आवेदन शुल्क
डाक / पोस्टल खर्च 
चयन प्रक्रिया
--
कार्य अनुभव
--
नौकरी का स्थान
कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर
विभागीय विज्ञापन

CG Vacancy 2024 Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya  Educational Qualification 

सहायक वर्ग 2

  • अगर केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, या किसी अन्य सरकारी संस्था से सेवानिवृत्त व्यक्ति, जिनकी उम्र 70 साल से कम हो, नहीं मिलते हैं, तो निम्नलिखित योग्यताएँ चाहिए:
  • - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री।
  • - किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर में 1 साल का डिप्लोमा प्रमाण पत्र।

वाहन चालक

  • न्यूनतम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए। 
  • हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए।
  • वाहन चलाने के कौशल की परीक्षा ली जाएगी।


CG Vacancy Indira Gandhi Krishi Vishwavidhyalaya Rules 2024 | 

  1. आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र और एक हाल की पासपोर्ट साइज फोटो स्व-सत्यापित करके संलग्न करें।
  2. विश्वविद्यालय को सभी पदों को भरने या न भरने का, और रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने या घटाने का पूरा अधिकार होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
  3. भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण सेवा भर्ती नियम 2016 के अनुसार की जाएगी।
  4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम 2012 के अनुसार होगा।
  5. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत आरक्षण होगा।
  6. दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण होगा।
  7. उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
  8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र के बिना आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जांच कर सकता है।
  9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12/09/2024 को उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जन्म तिथि प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करें।
  10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिएआयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी।
  11.  इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मी को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पांच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
  12. सहायक वर्ग 2 के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी।
  13. शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्त के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
  14. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।
  15. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे तथा इस संबंध मेंकोई सूचना नहीं दी जायेगी।
  16. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी। पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 02 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 03 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी। 03 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा।
  17. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिम आधार पर दिये जावेंगे।
  18. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितीकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जावेगी।
  19. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को निश्चित वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे पद के अनुसार निर्धारित टी.ए./डी.ए. मिलेगा। संविदा कर्मचारी का वेतन परियोजना या कृषि विज्ञान केंद्र में रिक्त नियमित या तदर्थ पद के लिए होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन और टी.ए./डी.ए. में किए गए संशोधन विश्वविद्यालय पर भी लागू होंगे।
  20. अगर अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक नहीं होता है, तो एक महीने का नोटिस देकर उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने का नोटिस देकर सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।
  21. चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित नहीं किया जाएगा; भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी।
  22. जो उम्मीदवार विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर चुका हो, वह किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
  23. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जो पहले से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिए अर्ह नहीं माने जाएंगे।
  24. अगर किसी अभ्यर्थी के दो या अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके बाद हुआ हो, तो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
  25. यदि चयन के बाद कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी और संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
  26. लिफाफे के ऊपर आवेदन किए गए पद का नाम और वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें।
  27. आवेदन पत्र के साथ एक स्व-लिखित पता वाला लिफाफा, जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा हो, अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
  28. पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://igkv.ac.in पर अपलोड की जाएगी। यदि किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करनी है, तो वह सूची जारी होने के 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत करनी होगी। तय तारीख के बाद प्राप्त दावे या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।


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